योगेंद्र साव, उमाशंकर अकेला और राजेश रंजन से सीबीआइ कोर्ट ने मांगा दस्तावेज
रांची : सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, विधायक उमाशंकर अकेला और राजेश रंजन से दस्तावेज मांगा है। मामला 2010 में हुए राज्यसभा में कथित हॉर्स ट्रेडिंग का है। शनिवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव , उमाशंकर अकेला, और राजेश रंजन एवं ने कोर्ट के समक्ष कहा कि सीबीआइ द्वारा इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज अब तक नहीं दिए गए हैं. इस आधार पर उन्होंने अदालत से चार्जफ़्रेम की तिथि को विस्तार देने का आग्रह किया. इस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सीबीआइ को सभी आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है. वर्ष 2010 के राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी.

