सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में बीआरपी,सीआरपी ने की आरक्षण की मांग

रांची: प्रशिक्षित व टेट पास बीआरपी,सीआरपी,केजीबीवि शिक्षक के सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में आरक्षण की मांग की है। इसके लिए स्कूली साक्षरता मंत्री बैद्यनाथ राम को इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं मंत्री ने मांगों पर गौर करने का भरोसा दिया है।
बीआरपी के शिक्षक बहादुर महतो ने कहा के शिक्षा विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले बीआरपी,सीआरपी राज्य कार्यकारीणी की 55वीं बैठक दिनांक 17 जुलाई a2019 की कार्यवाही की कार्यावली बिंदुसंख्या 5 में प्रशिक्षित बी आर पी /सी आर पी को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा मे आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना (1060/07/06/2022) जारी हुआ। जिसमें अध्याय -3 पद एव्ं वेतनमान के क्रमांक 6 में इंटरमिडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में 50% पद केंद्र/राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्राधीन संविदाधारी (बी आर पी /सी आर पी/एस एस/के जी बी वि शिक्षिका) कर्मियों जिसकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम दो वर्ष की हो गई है।
पर अधिसूचना 765/6/6/2023 इसे प्रतिस्थापित कर केवल पारा शिक्षकों के लिए आरक्षण का लाभ दिया गया है जो कि हमारे भविष्य निर्माण के लिए अहित और बाधक हुआ। आरक्षण के पूर्नबहाल हेतु हमलोगों ने झारखंड हाई कोर्ट याचिका भी दायर किये है। कोर्ट ने 5 sep 2023 की सुनवाई मे सहायक आचार्य की नियुक्ति मे 4 सप्ताह के लिए स्टै भी लगायी थी। आगे की सुनवाई मे 200 सीटों को रिज़र्व करते हुए पुन:नियुक्ति विज्ञापन को शुरु करने की अनुमति दी गई। हमारे शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं 19 वर्षों की सेवा व कर्यानुभव तथा 55वीं राज्यकार्यकारीणी की सिफारिश व अधिसूचना 1060/7/6/2023 ,कोर्ट के अंतरिम आदेश को देखते हुए हमें भी सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण को फिर से बहाल करने की मांग किया है।

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