28 जनवरी से जिले में प्रारंभ होगा फुड लाईसेंस रजिस्ट्रेशन हेतु प्रखंडवार कैम्प का आयोजन
खूंटी : अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को सूचित किया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबारियों को लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना दण्डीय अपराध है तथा छः माह का कारावास एवं पांच लाख रूपये तक का जुर्माना का प्रावधान है।
अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए फुड लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु जिले में प्रखंडवार कैम्प का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि
28 जनवरी 2023 को अनुमंडल कार्यालय, खूँटी, 02 फरवरी 2023 को प्रखण्ड कार्यालय परिसर, मुरहू, 06 फरवरी को प्रखण्ड कार्यालय परिसर, तोरपा, 10 फरवरी 2023 को प्रखण्ड कार्यालय परिसर, कर्रा में कैंप का आयोजन किया जाएगा।
अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा बताया गया है कि फुड रजिस्ट्रेशन (जिसका सलाना टर्नओवर 12 लाख तक) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची समर्पित करना होगा। इन दस्तावेजों में आवेदक का पहचान पत्र, यदि पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण-पत्र, एवं एक पासपोर्ट आकार का फोटो जमा करना होगा।
वहीं फुड लाइसेंस (जिसका सलाना टर्नओवर 12 लाख से अधिक हो) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची यथा- प्रोपराईटर/डाइरेक्टर्स/पार्टनर की सम्पूर्ण विवरणी (पता/मोबाईल नं०/ईमेल आई.डी. आदि), आवेदक/प्रोपराईटर/पार्टनर का पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (सेल डीड/बिजलीबिल/राजस्व रसीद/रेंट एग्रीमेंट आदि), प्रोपराईटरशीप से संबंधित स्वघोषणा पत्र/पार्टनरशीप डीड/फॉर्म, मैन्यूफैक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, मैन्यूफैक्चरिंग युनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में प्रयोग किये जा रहे मशीनों की सूची क्षमता अनुरूप, उत्पादन इकाई का ले-आउट/ब्लूप्रिंट, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के लिये रिकोल प्लान, मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद की सूची, होटल कैटरर/रेस्टूरेन्ट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज- उपयोग में लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता की जाँच रिपोर्ट, मीट/चिकन/मछली दुकान के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा। उक्त सभी दस्तावेजों को स्वअभिप्रमाणित रूप में जमा करना होगा।
अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा जिले के सभी खाद्य कारोबारियों यथा होटल, भोजनालय, रेस्टूरेंट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं,वितरक,प्रदायक,भंडारक, उत्पादक, खुदरा बिक्रेता, ठेला-खोमचा, बधशाला, कैंटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक, फल-सब्जियों के दुकान, सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक/मालिक/प्रोपराईटर आदि को सूचित करते हुए अपील की गयी है कि उपरोक्त तिथि को कैम्प में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फुड लाईसेंसिग/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन समर्पित करें।