मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ एवं बीएलओ ने सुपरवाइजर के साथ की बैठक

खूंटी: मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर खूंटी प्रखंड में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर उपस्थित थे। बैठक के दौरान निर्वाचन कार्यों से संबंधित चर्चा की गई। इस दौरान बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। साथ ही निर्देश दिए गए कि सक्रियता के साथ कार्य करें एवं उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाय।
मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत दिनांक 27 अक्टूबर से 09 दिसंबर 2023 तक मतदाता सूची में अपना निबंधन, सुधार एवं पुनरीक्षण अवश्य करवाएं। सभी पात्र नागरिक, जो 1 अक्टूबर 2024 को या पहले 18 वर्ष के हो जायेंगे, फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में पंजीकरण करायें। साथ ही साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली।

मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक प्रपत्र :-

  1. Form 6:- नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र (Application Form for New Voters )
  2. Form 6 A:- प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण हेतु (Application for inclusion of name in Electoral Roll by an overseas Indian elector)
  3. Form 6B:- निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र (Letter of Information of Aadhaar number for the purpose of electoral roll authentication)
  4. Form 7:- विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने / हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप (Application Form for Objection for Proposed Inclusion/ Deletion of Name in Existing Electoral Roll)
  5. Form 8:- विद्यमान निर्वाचक नामावली / EPIC प्रतिस्थापन / दिव्यांगजन चिन्हांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार / निवास स्थानांतरण हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप (Application Form for shifting of Residence/Correction of Entries in Existing Blectoral Roll/Replacement of EPIC/Marking of PWD)
  6. प्रपत्र 6 के साथ संलग्न किए जानेवाले दस्तावेज / प्रमाण पत्र :- • आयु प्रमाण पत्र – (1) सक्षम स्थानीय निकाय / नगरपालिका प्राधिकरण / जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (2) आधार कार्ड (3) पैन कार्ड (4) चालन अनुज्ञप्ति (5) सीबीएसई / आईसीएसई / राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी कक्षा 10 या कक्षा 12 का प्रमाण पत्र, यदि इसमें जन्म तारीख अंतर्विष्ट है (6) भारतीय पासपोर्ट
  • साधारण निवास प्रमाण पत्र (1) उस पते पर पानी / बिजली / गैस कनेक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का (2) आधार कार्ड (3) राष्ट्रीय / अनुसूचित बैंक / डाकघर की वर्तमान पासबुक (4) भारतीय पासपोर्ट (5) राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है। (6) रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में) (7) रजिस्ट्रीकृत विकय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)
  • एक रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (बिना टॉपी / काला चश्मा आदि के )
  • माता / पिता / अन्य संबंधी का EPIC नंबर ताकि उसी मकान संख्या में मतदाता का नाम शामिल हो सकें (यदि उपलब्ध हो तो)
  1. घर-घर भ्रमण के दौरान किए जानेवाले कार्य :-
  2. वैसे सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष पूर्ण होगी अथवा हो गई है उनसे प्रपत्र 6 में आवेदन प्राप्त किया जाना।
  3. वैसे सभी युवा जिनकी आयु दिनांक 01.04.2024 / 01.07.2024 / 01.10.2024 को 18 वर्ष पूर्ण होगी उनसे प्रपत्र 6 में आवेदन प्राप्त किया जाना।
  4. मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाना।
  5. स्थाई रूप से स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाना।
  6. दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को चिन्हित करते हुए विलोपन किया जाना।
  7. अस्पष्ट फोटो या ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो की पहचान करते हुए प्रपत्र 8 प्राप्त किया जाना।
  8. सभी खोए हुए मतदाता जागरूकता पहचान पत्र या क्षतिग्रस्त मतदाता पहचान पत्र और पुराने लैमिनेटेड मतदाता पहचान पत्र को रंगीन फोटोवाले मतदाता पहचान पत्र से बदला जाना।
  9. मतदाता सूची से संबंधित दावा / आपत्ति प्रपत्र आवेदन करने की सुविधा:-

(1) ऑफलाईन :- मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ. (दूध लेवल ऑफिसर) के पास (2) ऑनलाईन – ऑनलाइन आवेदन हेतु निम्न सुविधा उपलब्ध है।

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