मुख्य सचिव के कड़े निर्देश पर निगरानी विभाग ने लिया संज्ञान, सभी फैक्ट्रियों के जाँच के आदेश
गोला:गोला प्रखंड क्षेत्र अन्तर्गत घासी केनके स्थित कामेश्वर एलाइज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री सहित क्षेत्र के तमाम फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण मानकों को ताख में रखकर अपने अपने फैक्ट्रियों को संचालित की जा रही है जिसकी लिखित शिकायत आवेदक असगर अली ने उपायुक्त रामगढ़ एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता से की थी तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने की माँग की गई थी। तत्पश्चात तत्कालीन मुख्यसचिव के निर्देश पर झारखंड सरकार मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने संज्ञान में लेते हुए विभागीय सचिव द्वारा सरकार के अवर सचिव नीरज कुमार सिंह को जाँच का आदेश दिया है। अवर सचिव ने
श्रम नियोजन विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा उर्जा विभाग को शीघ्रता से फैक्ट्री की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शिकायत कर्ता असगर अली ने बताया कि फैक्ट्री ने गलत तरीके से गैरमजरूआ भूमि को हड़प लिया है तथा इस फैक्ट्री के काफी समीप एक विद्यालय भी संचालित है। आसपास वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण तथा तालाब होने के बावजूद अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण यन्त्र नहीं चलाने से आम जनो को काफी शारीरिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी चिमनी से निकलने वाले मैगनीज का धुआँ काफी जानलेवा है। उन्होंने बताया कि जब अधिकारियों की ओर से कोई सूचना तथा कार्रवाई नहीं हुई तो बाध्य होकर सूबे के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, परिणामस्वरूप जाँच का आदेश जारी किया गया।

