केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने FTC से संबंधित नियम में किया संशोधन
मुंबई : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने FTC से संबंधित नियम में संशोधन किया है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट, 1962 के नियम 128 में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब फॉर्म नंबर 67 में स्टेटमेंट संबंधित असेसमेंट ईयर की समाप्ति पर या उससे पहले पेश किया जा सकता है। निर्धारित समय के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स भारत से बाहर चुकाए गए टैक्स के लिए क्रेडिट का दावा एसेसमेंट ईयर के अंत तक कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया। इसमें कहा गया है कि फॉर्म संख्या 67 में दिए जाने वाले विवरण को अब रेलेवेंट टैक्स एसेसमेंट ईयर के अंत तक दिया जा सकता है। अभी तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 को तय समय के भीतर जमा किए जाने पर ही विदेश में जमा कर का क्रेडिट (एफटीसी) लिया जा सकता था। इस प्रावधान की वजह से भारत के बाहर चुकाए गए कर के लिए दावा कर पाने की कैपेसिटी सीमित हो जाती थी।