हाईकोर्ट में सहायक अभियंता के साक्षात्कार से जुड़ी याचिका खारिज
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता के साक्षात्कार से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के बाद वैसे अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएंगे जिनकी ओर से याचिका दाखिल की हई थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने जानकारी देते हुए बताया कि अब 299 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएंगे. हालांकि, उनकी ओर से डबल बेंच में इस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है. याचिका के जरीए यह कहा गया है कि 38 ऐसे अभ्यर्थी हैं. जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है लेकिन उन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया है.