राजधानी रांची के अंचलों में वर्षों से जमे 18 हल्का कर्मचारी बदले जाएंगे
रांचीः राजधानी रांची के अंचलों में कई वर्षों से जमे हल्का कर्मचारियों का जल्द ही तबादला किया जाएगा। गुरुवार को जमीन की जमाबंदी के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई केपी देव की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान रांची डीसी को इस मामले में आदेश दिया गया। इस पर डीसी ने कहा कि तबादले के लिए विभाग की मंजूरी जरूरी है. इस पर अदालत ने अपर मुख्य सचिव को बुलाए जाने की बात कही, कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव को बुलाने के बाद देखा जाएगा कि क्या नियम कानून है. हालांकि कोर्ट को जानकारी दी गई कि वे दिल्ली के लिए निकल गए है. बताते चलें कि यह मामला रातू अंचल के एक जमीन के जमाबंदी का है जिसके लिए 2020 में आवेदन दिया गया था. इसमें याचिकाकर्ता रोहित आनंद ने जमाबंदी में देरी को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. इधर इस मामले में सशरीर हाजिर हुए रातू सीओ प्रदीप कुमार को कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि रातू अंचल में जमाबंदी के एक हजार मामले लंबित है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो 18 अंचल में 18 हजार मामले लंबित होंगे, अदालत ने सीओ से कई सवाल पूछे, पूछा कि महीने में कितने मामले मिलते है. और वर्तमान में सीओ कार्यालय में कितने हल्का कर्मचारी है.