अपडेटः शेल कंपनी मामलाः हाईकोर्ट से एमएलए बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को शेल कंपनी, खान आवंटन मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुख्यमंत्री के एडवोकेट मिनाक्षी अरोड़ा, महाधिवक्ता राजीव रंजन, याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बहस की। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से एमएलए बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस किया गया है. इसके साथ ही अदालत ने उपायुक्त के माध्यम से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई के दिन ईडी द्वारा पूजा सिंघल मामले में दायर की गई परोसिक्यूशन कम्प्लेन भी मांगी है। अदालत ने ईडी को उक्त दस्तावेज अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा की इस मामले में फिलहाल इन लोगों पर बहस की ज़रूरत नहीं, मामले में आगे अगर आएंगे तो देखा जाएगा. कोर्ट में पहले पूरक शपथ पत्र पर सुनवाई भी की गयी. अब इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी। जानकारी के अनुसार, शेल कंपनी मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है, जिसमें कहा गया है कि शिव शंकर शर्मा की तरफ से याचिका दायर कर उनकी छवि को खराब किया जा रहा है. याचिकाकर्त्ता शिव शंकर शर्मा के खिलाफ मंत्रीमंडल समन्वय विभाग के संयुक्त सचिव चंद्रभूषण प्रसाद की तरफ से यह याचिका दायर की गयी है जिसमें सीआरपीसी की धारा 340 का हवाला देते हुए शेल कंपनियों की याचिका को खारिज करने की मांग की गयी है.