बढ़ सकती है विधायक बंधु तिर्की की मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामले में 31 मार्च से पहले आ सकता है फैसला

रांचीः कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ कोर्ट 31 मार्च तक फैसला सुना सकती है। बंधु तिर्की के खिलाफ मंत्री रहते करीब छह लाख रुपये आय से अधिक अर्जित करने का आरोप है। इसकी सुनवाई सीबीआइ कोर्ट में चल रही है। मामले में बंधु तिर्की की ओर से 24 फरवरी से लगातार बहस जारी है। बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद सीबीआई की ओर से बहस की जाएगी। इसके बाद मामला फैसला पर चला जाएगा। इसकी सुनवाई सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा कर रहे हैं।पिछले दिनों अदालत ने बंधु तिर्की को मामले में बहस प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। मामले में सीबीआई की ओर से छह दिसंबर 2019 को ही बहस पूरी होने के बाद बंधु तिर्की का बयान दर्ज किया गया था। बयान के बाद उनकी ओर से अपने बचाव में गवाहों को प्रस्तुत किया। पांच मार्च 2020 को गवाही बंद होने के बाद मामला बहस पर चला गया। कोविड-19 प्रकोप के कारण भी मामले की सुनवाई प्रभावित रही। कोर्ट की सख्ती के बाद सुनवाई में तेजी आई है।
क्या है मामला
बंधु तिर्की के खिलाफ आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है। वह इस मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर चल रहे हैं। सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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