खनिज उठाव में लगे वाहनों से लिये जानेवाले कंपोजिशन यूज़र फीस मामले की सुनवाई अब सिंगल बेंच में होगी
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने खनिज उठाव में लगे वाहनों से लिए जाने वाले कंपोजिशन यूजर फीस मामले की सुनवाई सिंगल बेंच में करने का आदेश दिया है। मंगलवार को इस मामले में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस गौतम चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई. इस मामले में सतीश कुमार तिवारी ने याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि सरकार ने आदेश दिया है कि जो वाहन खनिज ट्रांसपोटिंग कर रहे हैं और वे नौ टन से ज़्यादा खनिज की ढुलाई करते हैं तो ऐसे वाहनों को 1200 रुपये प्रति गाड़ी टैक्स के रूप में देना होगा. . जो की गलत है. इस पूरे मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है.

