वैशाली में अदालत ने दिया बड़ा फैसला, दुष्‍कर्म के बाद जन्‍मी बच्‍ची को मिलेगी दोषी की आधी संपत्ति

हाजीपुर। वैशाली में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि दुष्‍कर्म के बाद जन्‍मी बच्‍ची दोषी की आधी संपत्ति की हकदार होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में एक महिला समेत दो लोगों को जीवन के अंतिम सांस तक की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए गए संजीत पासवान को एक लाख रुपये तथा संगीता देवी को 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताते चलें कि घटना के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। डीएनए टेस्ट में बात सामने आई कि संजीत पासवान उस बच्‍ची का पिता है। इस आधार पर संजीत पासवान की संपत्ति का एक हिस्सा नवजात शिशु को भी देने का आदेश दिया गया है। बताते चलें कि हाजीपुर महिला थाने में संजीत पासवान, संगीता देवी तथा सहेली के विरुद्ध पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले में संजीत पासवान तथा संगीता देवी पर 13 दिसंबर 2020 को न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित किया गया। न्यायालय ने इन दोनों के विरुद्ध 16 दिसंबर 2020 को संज्ञान लिया तथा 23 जनवरी 2021 को आरोप गठन किया गया। इसी बीच पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। विशेष लोक अभियोजक की ओर से किए गए पहल के बाद पीड़िता, नवजात शिशु तथा आरोपी संजीत पासवान का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट में आरोपी संजीत पासवान को बच्ची का जैविक पिता होने की पुष्टि हुई।

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