होली पर्व को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, खाद्य सुरक्षा को लेकर औचक निरीक्षण

खूंटी: उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर होली पर्व को देखते हुए जिला खाद्य पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी, खूंटी द्वारा मुरहू प्रखंड मुख्यालय स्थित विभिन्न दुकानों एवं विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के क्रम में संतोष होटल, मां अन्नपूर्णा होटल सहित अन्य दुकानों से लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला आदि के नमूने लिए गए। दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा के मानकों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि दुकान परिसर की स्वच्छता एवं कर्मियों की व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, यह भी निर्देशित किया गया कि बिना एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी तिथि, एवं बैच संख्या के किसी भी पैकेटबंद खाद्य सामग्री का क्रय-विक्रय न किया जाए। एफएसएस एक्ट-2006 के तहत अनियमितताओं की स्थिति में दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इसी क्रम में जनजातीय आवासीय बालिका विद्यालय कुंदी, खूंटी का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की किचन में साफ-सफाई की कमी पाई गई। साथ ही, खाना पकाने में उपयोग किए जा रहे शेरा ब्रांड के वेजिटेबल ऑयल के पैकिंग पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एवं फूड लाइसेंस नंबर अंकित नहीं था। इस पर संज्ञान लेते हुए विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया गया कि अविलंब उक्त तेल को बदलकर एफएसएसएआई मानक वाले तेल का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, घनी एवं शेरा ब्रांड के वेजिटेबल ऑयल के भी नमूने लिए गए।
जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी गुणवत्ता एवं वैधता की जांच अवश्य करें।

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