सुप्रीम कोर्ट का फैसला,केंद्र सरकार झारखंड सरकार का बकाया136000 करोड़ करे भुगतान,कांग्रेस,जेएमएम में खुशी

रांची: उच्चतम न्यायालय द्वारा झारखंड सरकार का केंद्र सरकार पर बकाया 136000 करोड़ की राशि भुगतान के संबंध में दिए गए फैसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 20 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद आज झारखंड को उसका हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 वर्षों की अवधि में बकाया राशि निर्गत करने का आदेश झारखंड वासियों के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।
जेएमएम महासचिव बिनोद पांडे ने कहा कि इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन सरकार द्वारा बार-बार केंद्र से मांगे जाने वाली राशि कोई अवांछित मांग नहीं थी बल्कि यह झारखंड की जनता का अधिकार था जिसे देश की न्यायिक व्यवस्था ने उचित मानते हुए झारखंड के हक में फैसला दिया। केंद्र सरकार द्वारा गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ किये जा रहे भेदभाव के विरुद्ध यह फैसला एक नजीर की तरह साबित होगा। पिछले एक दशक से यह एक अजीब विडंबना है कि राज्यों को केंद्र से उनका हक पाने के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों को उनके हक से वंचित रखने की एक नई परंपरा मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुई है जो देश के संवैधानिक तंत्र का मखौल उड़ाता है। आज साबित हो गया है कि देश के संविधान को परे रखकर कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं लिया जा सकता,आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में प्रावधानों की व्यवस्था की गई है जिसके कारण आज भी देश में लोकतांत्रिक मूल्य जीवित हैं।

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