अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जब तक कि अदालत अपना आदेश नहीं सुनाती। कोर्ट ने 20 फरवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोपों से उत्पन्न अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट पर जनहित याचिकाओं के एक बैच पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले का उल्लेख करने वाले अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका को आज शुक्रवार को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा-हम मीडिया के लिए कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं। बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। इसके पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं में से एक के सुझाव और जनहित याचिकाओं के एक बैच में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था-हम आपके सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। बता दें कि अदालत ने 10 फरवरी को कहा था कि अदाणी समूह के स्टॉक रूट की पृष्ठभूमि में भारतीय निवेशकों के हितों को बाजार की अस्थिरता के खिलाफ संरक्षित करने की आवश्यकता है और केंद्र से नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में डोमेन विशेषज्ञों के एक पैनल की स्थापना पर विचार करने के लिए कहा।

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