खूंटी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया गया सुपर चेकिंग
खूंटी: उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में खूंटी प्रखंड कार्यालय सभागार में बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 60-खूंटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रों के प्रपत्र-6, प्रपत्र-7 एवं प्रपत्र-8 का सुपर चेकिंग किया गया। बैठक में 60-खूँटी के ई0आर0ओ0-सह अनुमंडल पदाधिकारी, खूंटी श्री अनिकेत सचान, प्रखंड विकास पदाधिकारी,खूंटी सहित संबंधित बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल थे।
उपायुक्त ने सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक को फाॅर्म-6 के द्वारा अधिक से अधिक नये मतदाता (18 एवं 19 आयु वर्ग) का नाम जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश देते हुए कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि आगामी लोक सभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता सूची में नाम नहीं रहने के कारण कोई भी पात्र मतदाता अपने वोट देने के अधिकार से वंचित ना रह जाय। मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन की अवधि से पूर्व प्राप्त प्रपत्र 6, 7 एवं 8 तथा फोटो सिमिलर इन्ट्री एवं डेमोग्राफिकल सिमिलर इन्ट्री के लंबित कार्यों का 12 जनवरी 2024 तक निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देशित किया कि ई-विद्यावाहिनी में पंजीकृत विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के दौरान विशेष घ्यान रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी विद्यार्थी का नाम छूट ना जाय। उन्होंने सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक को निर्देश दिया कि मतदाताओं से संबंधित सभी प्रपत्रों को भरने में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। सभी प्रपत्रों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया। निर्देशित किया गया कि बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक डोर टू डोर जाकर मतदाताओं के नाम का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे ताकि मतदाता सूची ऋुटि रहित हो।
उन्होंने निर्देश दिया कि गलती से किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित हो जाने की स्थिति में प्रपत्र-6 का उपयोग कर उसका नाम पुनः मतदाता सूची में अवश्य ही जोड़ा जाना चाहिए। उन्होेंने निर्देशित किया कि नये योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के कार्य में विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बीएलओ एव बीएलओ पर्यवेक्षक अपने स्तर से प्रपत्रों का सुपर चेकिंग सुनिश्चित करें।