आचार संहिता उल्लंन मामले में धनबाद में कोर्ट में पेश हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश
धनबाद: झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष सह रज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। दीपक प्रसाद प्रकाश समेत 10 आरोपितों का सफाई बयान मंगलवार को एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी की अदालत में दर्ज किया गया। कोर्ट को दिए बयान में आरोपितों ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा दायर किया गया है। वे लोग निर्दोष हैं।
अदालत ने बचाव पक्ष को बहस का निर्देश दिया है। इससे पहले पांच अप्रैल को अदालत ने सभी आरोपितों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के आलोक में मंगलवार को सभी आरोपित अदालत में उपस्थित हुए थे। उनके साथ जिला भाजपा के कई पदाधिकारी भी नजर आए।
बताते चलें कि झारखंड विधानसभा चुनाव- 2014 के दौरान तेनुघाट में चुनाव प्रचार के दाैरान जैन धर्मशाला पेटरवार में भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष रविशंकर जkयसवाल की अध्यक्षता में बिना अनुमति के राजनीतिक बैठक आयोजित की गई थी। मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी पेटरवार विजय सिंह बिरूवा की शिकायत पर आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी 4 दिसंबर 2014 को गोमिया के तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी माधवलाल सिंह, रवि शंकर जायसवाल, दीपक प्रकाश, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, देवनारायण प्रजापति, लक्ष्मण नायक, अंबिका खबास, सुधीर कुमार सिन्हा, बनेश्वर महतो, शांतिलाल जैन के विरुद्ध दर्ज की गई थी। उस समय दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद मामले को धनबाद विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

