राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, 22 अप्रैल को होगी सुनवाई
रांचीः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई । सुनवाई को दौरान कोर्ट में लालू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की. सीबीआइ ने अदालत से काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए समय की मांग की. जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की गई. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 22 अप्रैल को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की.
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि लालू यादव ने सजा की आधी अवधि से 11 महीने ज़्यादा सजा काट चुके है. दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख़ तय की है. बताते चलें कि चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के एक मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को दोषी क़रार देते हुए 25 फरवरी को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सीबीआई कोर्ट के इस फ़ैसले को लालू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.