Rjd विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द,एलटीसी घोटाले में दोषी करार
पटना : बिहार में दो सीटों पर उप चुनाव से पहले राजद को झटका लगा है। एलटीसी घोटाले में राजद के अनिल सहनी दोषी पाए गए है। कुढ़नी
विधायक अनिल सहनी का विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. पूर्व राज्यसभा सदस्य और आरजेडी विधायक अनिल साहनी को अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया था. और तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद से ही ये चर्चा चल रही थी कि अनिल साहनी की सदस्यता जा सकती है.
अनिल साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी. सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. जिस पर सुनवाई के बाद 29 अगस्त को कोर्ट ने अनिल सहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था और तीन साल कैद की सजा भी सुनाई थी.

