दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज, 25 को CBI दफ्तर जाने को कहा
दिल्ली/पटना : जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में CBI के समन को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को दिल्ली के CBI कार्यालय में सुबह 10.30 बजे पेश होने का आदेश दिया है।
हालांकि सुनवाई के दौरान आज CBI की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि वह तेजस्वी यादव को गिफ्तार नहीं करेगी। CBI ने कहा कि तेजस्वी यादव शनिवार को जांच में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च को तेजस्वी यादव CBI दफ्तर जाएं। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट तैयार हो चुकी है, जो इस महीने के आखिरी में कोर्ट में दाखिल की जाएगी। सप्लीमेंट री चार्जशीट में बहुत सारी चीजें सामने आएगी। अभी जांच का खुलासा नही किया जा सकता है।
याचिका में तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। CBI उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है, जबकि वो पटना में रहते हैं।
तेजस्वी यादव की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि बिहार में बजट सेशन चल रहा है। मैने CBI से समय मांगा है, मैंने कहा कि वह पटना में पूछताछ कर ले। CBI ने तेजस्वी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि शनिवार को बजट सेशन नहीं होता है। तेजस्वी शनिवार को CBI दफ्तर आ सकते हैं।