झारखंड हाईकोर्ट में पोषण सखियों को नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल
रांचीः पोषण सखियों ने सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस संबंध में पोषण सखी संघ कि सचिव प्रमिला कुमारी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने बताया कि राज्य के 6 जिलों में 10, 388 पोषण सखियों को बिना किसी कारण और पूर्व नोटिस के ही कार्य मुक्त कर दिया गया। ऐसा करना न्यायोचित नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। इसका जिक्र याचिका में भी किया गया है। बताते चलें कि झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना के तहत 10,388 पोषण सखियों की बहाल की गईं सेवा समाप्त कर दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक अप्रैल 2022 की तिथि से इनकी सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। थोड़ी राहत की बात यह है कि इन्हें 31 मार्च 2022 तक के लिए बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इनकी स्थाई नौकरी नहीं थी। मानदेय पर बहाल की गई थीं।