अब छह अप्रैल को होगी एसएससी नियुक्ति में 10वीं व 12वीं की अनिवार्यता के मामले की सुनवाई
रांचीः झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति में 10वीं और 12 वीं की अनिवार्यता मामले की सुनवाई अब छह अप्रैल को होगी। बुधवार को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी के द्वारा नई नियमावली के तहत जारी किसी भी विज्ञापन को चुनौती नहीं गई है, जिसमें प्रार्थी संबंधित नियमावली से प्रभावित हो रहा है। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर प्रार्थी चाहते हैं तो वर्तमान याचिका को वापस लेकर दूसरी याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थी की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की गई, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

