बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब नजरना देने की जरूरत नहीं
पटना। बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब नजराना देने की जरूरत नही होगी। अब सरकार की नई व्यवस्था से सरकारी रजिस्ट्री शुल्क में छूट मिलने के साथ बिना किसी दूसरे शख्स को एक रुपया दिए काम भी एक दिन में पूरा होगा।सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के लिए स्टांप शुल्क का भुगतान आनलाइन करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके बाद स्टांप पेपर के लिए अवैध नजराना देने की जरूरत नहीं रह गई है। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब किसी से दस्तावेज तैयार करवाने की जरूरत भी नहीं है। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कई मॉडल डीड तैयार करा दिए हैं। इसमें जमीन का ब्यौरा, बेचने और खरीदने वाले का ब्यौरा रिक्त स्थानों पर भरकर दस्तावेज खुद ही तैयार किया जा सकता है। आनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए स्टांप ड्यूटी की राशि में एक प्रतिशत या अधिकतम दो हजार रुपये की छूट भी दी जाती है।