वादों के निपटारा के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को

हजारीबाग : झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग किया जाएगा| इस कार्यक्रम के तहत न्यायालय एवं स्थायी लोक अदालत के समक्ष वादों के निपटारा के लिए उपस्थित होकर अपने मामले को सूचीबद्ध करा सकते हैं।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण योग्य वाद निम्नवत हैः-
न्यायालय में लंबित मामले, चेक बाउण्स से संबंधित मामले, सुलहनीय प्रकृति के फौजदारी मामले, सभी प्रकार के दीवानी मामले, विद्युत अधिनियम के वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, राजस्व न्यायालय में लंबित मामले, उपभोक्ता संरक्षण फोरम एवं सर्टिफिकेट केस के लंबित मामले, श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी वाद, रेलवे न्यायालय में लंबित मामले, छोटे आपराधिक वाद (माप-तौल), वन विभाग, उत्पाद विभाग, ट्रैफिक चालान के मामले। प्री-लिटिगेशन मामले:-बैंक ऋण के मामले,भारत संचार निगम लिमिटेड के मामले, वाटर एवं होल्डिंग टैक्स के मामले, बिजली से संबधित मामले, बीमा कंपनी के दावों से संबंधित मामले, श्रम न्यायालय के मामले,भूमि अधिग्रहण के मामले, मोटरवाहन दुर्घटना मुआवजा के मामले, पारिवारिक विवाद के मामले, सर्विस से संबंधित मामले एवं अन्य सभी प्रकार के प्री-लिटिगेशन मामले। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के इस नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है|

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