मांडर उपचुनावःईटकी, मांडर, चान्हो, लापुंग और बेड़ो प्रखंड के लोगों को लाइसेंसी हथियार सात जून तक करना होगा जमा
रांची: मांडर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त तरीके से संपन्न कराने को लेकर लाइसेंसी हथियार भी जिला प्रशासन की ओर से जमा कराया जाएगा. शस्त्र अधिनियम के तहत रांची जिले के ईटकी, मांडर, चान्हो, लापुंग और बेड़ो प्रखंड के सभी लाइसेंसी हथियार धारक को सात जून तक हथियार जमा करना होगा। थाना प्रभारी,ओपी प्रभारी, और शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकानदार से कहा गया है कि हथियार को सुरक्षित जमा लेकर लाइसेंसधारी को पावती रसीद देना सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा हथियार के जमा किए जाने से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन जिला शस्त्र शाखा, रांची को उपलब्ध कराएंगे. डीसी ने यह भी कहा कि मांडर विस में उपचुनाव का निर्वाचन की समाप्ति के बाद थाना प्रभारी/ ओपी प्रभारी या शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकानदार संबंधित लाइसेंसधारी को उनका हथियार विमुक्त कर उपलब्ध करा देंगे.संस्था या अनुज्ञप्तिधारी को सुरक्षा की दृष्टिकोण से हथियार की आवश्यकता रहने या होने पर उनके द्वारा आवेदन दिया जा सकता है। समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में डीसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा हथियार विमुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।