झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों को जारी शोकाज नोटिस पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

रांचीः देवघर के शिक्षकों को जारी शो कॉज मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा ङै। इस मामले को लेकर जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जारी शोकाज नोटिस पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। बताते चलें कि इस मामले को लेकर सिकंदर दास सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रार्थियों को शोकाज जारी कर कहा है कि क्यों नहीं आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। इसके लिए उनकी ओर से शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2021 में जारी आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें उन शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता जांच करने का आदेश दिया गया, जिन्होंने अनिवार्य विषय नहीं होते भी नौकरी प्राप्त की है। इस आदेश में वर्ष 2016 में हाई कोर्ट की ओर से पारित एक आदेश का जिक्र किया गया है।

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