झारखंड हाईकोर्ट ने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति से मांगा जवाब
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को कर्णपुरा कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने विनोवा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी पर मामला दर्ज हुआ था. यह सरकारी राशि की अवैध निकासी से जुड़ा है. बड़कागांव थाना में इसी मामले में विधायक अंबा प्रसाद पर भी मामला दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई.