झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आवास बोर्ड को लगाई फटकार, कहा घर पर कब्जा कर लिया है और दोनों सो रहे हैं
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आवास बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आवास बोर्ड से यह बताने को कहा है कि कितनी जमीन अतिक्रमण मुक्त की गयी है. इसके लिए अदालत ने दो सप्ताह में दोनों को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि दोनों को अपनी संपत्ति की चिंता नहीं है. घर कब्जा कर लिया गया है लेकिन दोनों सो रहे हैं. आवास बोर्ड को 2011 में ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. बताते चलें कि इस मामले में विदेंश्वरी झा और अन्य ने याचिका दाखिल की है. अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि आवास बोर्ड से जुड़े मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया की जा रही है. दस साल से जमीन पर काबिज व्यक्ति को ही उक्त प्लॉट देने का निर्णय लिया गया है. फिलहाल आवास बोर्ड की वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया जारी है. अदालत ने कहा कि राज्य में आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मुख्य सचिव शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल करें.