झारखंड हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा और नगर विकास विभाग पर लगाया दस दस हजार का जुर्माना

रांचीः वधशाला में ही पशुओं के वध करने के मामले में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य के अधिकारी अदालत के आदेश को हल्के में ले रहे हैं। इसके बाद अदालत ने खाद्य सुरक्षा और नगर विकास विभाग पर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है।
बताते चलें कि रांची नगर निगम ने कांके में वधशाला का निर्माण किया है। इसके बाद निगम की ओर से एक नोटिस जारी कर मीट की दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वे पशुओं का वध वधशाला में ही करें और वहां से लाकर मांस दुकानों में बेचा जाए। जिसके खिलाफ कुरेशी पंचायत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि पूर्व में ही अदालत ने नगर निगम के उक्त आदेश पर रोक लगा चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *