जेल अदालत-सह- विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

लातेहार: स्थानीय मंडल कारा रविवार को झालसा, रॉची के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार मनोज कुमार सिंह के आदेशानुसार जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस आयोजन में मुख्य अतिथि शिवम चौरसिया सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार, प्रभारी न्यायाधीश सह प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जेजेबी उत्कर्ष जैन ने कैदियों को जागरूकता कैम्प में अपने मुकदमें की स्थिति की जानकारी, प्ली बारगेनिंग, वन अधिनियम से संबंधित वाद, सुलहनीय वादो की विस्तृत जानकारी दी गयी।  कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव, श्री शिवम चौरसिया ने कैदियों से उनकी समस्याऐं सुनी और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कैदियों को हर संभव सहायता देने के लिए डालसा प्रतिबद्ध है साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत, मासिक लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से वाद को सुलह के आधार पर समाप्त करने की जानकारी दी गई। साथ ही साथ वैसे बंदी जो अधिवक्ता रखने में असमर्थ है उनको सरकारी अधिवक्ता मुहैया कराये जाने की जानकारी दी। प्रभारी न्यायाधीश सह प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जेजेबी उत्कर्ष जैन ने लातेहार कारा के बंदियों को रिमाण्ड के समय तथा काराधीन होेने के पश्चात मिलने वाले उनके अधिकारों के बारे में बताया साथ ही जेल से निकलने के बाद कैदियों को समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया। एल0ए0डी0सी0 के अधिवक्ताओं द्वारा कैदियों को उनके वाद संबंधित अद्यतन जानकारी दी गयी।
इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी जेलर प्रदीप मुण्डा, मंडल कारा, लातेहार के द्वारा किया गया।
मौके पर मंडल कारा, लातेहार के प्रभारी जेलर प्रदीप मुण्डा, मंडल कारा, लातेहार के कर्मचारीगण, एल0ए0डी0सी0 के अधिवक्तागण एवं व्यवहार न्यायालय, लातेहार के कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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