आचार संहिता मामले में साधु यादव को एक हजार अर्थ दंड, जुर्माना देकर हुए मुक्त

गोपालगंज : राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मामा अनिरुद्ध प्रसाद ऊर्फ साधु यादव को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई के बाद दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा करने के बाद कोर्ट ने साधु यादव को इस केस से मुक्त कर दिया गया।
बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान 16 अक्टूबर 2020 को नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर ऑफिस में बसपा से प्रत्याशी साधु यादव अपने 300 से 400 समर्थकों के साथ बिना अनुमति लिए पहुंच गए थे। इसी को लेकर गोपालगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी विजय कुमार सिंह ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का केस नगर थाने में दर्ज कराया था। जिसे लेकर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज मानवेंद्र मिश्र ने उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उन्हें वहीं से जमानत भी मिल गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने साधु यादव को दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई थी।
इसे लेकर अभियोजक आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि कोर्ट में साधु यादव ने अपना दोष स्वीकार किया। इसके बाद आईपीसी की धारा 188 के तहत आदर्श आचार संहिता के मामले में उन्हें को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया था।

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