होम मिनिस्ट्री ने दिया आदेश, दो महीने में निपटाए एससी-एसटी के मामले

रांचीः एसटी-एससी के जुड़े मामलों को लंबित रखने के मसले को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने काफी गंभीरता से लिया है। कहा है कि जांच में देरी नहीं होनी चाहिए. मंत्रालय ने एससी-एसटी अपराध के मामलों में एफआइआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया है. साथ ही दो महीने के अंदर जांच पूरा करने को कहा है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि तीन महीने पर राज्य सरकार की तरफ से एससी-एसटी के लंबित मामलों की निगरानी होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी से इसकी जांच कराने को कहा गया है. सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक एसटी-एससी के खिलाफ शीघ्र सुनवाई करने के लिए पुलिस अधिकारी और आधिकारिक गवाहों समेत अभियोजन के सभी गवाहों की पेशी सुनिश्चित करायेंगे. गवाहों की पहचान कराने और अत्याचार मामले में संभावित खतरे और जान-माल की रक्षा करने की जवाबदेही भी पुलिस अधीक्षक की होगी. मामले की सुनवाई में होनेवाली देरी की समीक्षा राज्य स्तरीय निगरानी समिति करेगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनेवाली मासिक बैठक में इस पर समीक्षा जरूरी की गयी है. इसमें जिलों के उपायुक्त, एसपी और लोक अभियोजकों को शामिल होना अनिवार्य किया गया है.

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