हाईकोर्ट ने चीरूडीह गोलीकांड मामले में लोअर कोर्ट से मांगी रिर्पोट
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने चीरूडीह गोलीकांड मामले में लोअर कोर्ट से रिर्पोट मांगी है। मंगलवार को इस मामले से जुड़े पूर्व मंत्री योगेंद्र साव याचिका पर जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में सुनवाई हुई। लोअर कोर्ट की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. योगेंद्र साव की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा है. बताते चलें कि बड़कागांव के चीरूडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में लोअर कोर्ट ने ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को दस साल की सजा सुनाई है