हाईकोर्ट ने वेद प्रकाश को पुनः वार्ड 39 का पार्षद बहाल करने का दिया आदेश
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने वार्ड नंबर 39 के पार्षद वेद प्रकाश को पुनः बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने नगर विकास विभाग द्वारा जारी सस्पेंशन के आदेश को भी खारिज कर दिया है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। अदालत के इस आदेश के बाद वेद प्रकाश सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नगर विकास विभाग को पाषर्द को सस्पेंड या पद मुक्त करने का राइट नहीं है। यह इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है। सरकार को इससे पहले इलेक्शन कमीश्न से विचार विमर्श करना चाहिए।