हिनू रास्ता विवाद मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाली महिला पर लगाया जुर्माना
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने हीरो रास्ता विवाद मामले में विपक्षी पार्टी की याचिकाकर्ता बसंती कच्छप पर एक लाख का जुर्माना लगाया. वहीं महिला के अधिवक्ता पर भी कारवाई करने का आदेश दिया. महिला बंसती कच्छप के अधिवक्ता कौशलेंद्र कुमार के रैवये को भी कोर्ट ने गलत बताया. बार काउंसिल को अधिवक्ता पर कारवाई करने का आदेश दिया. बताते चलें कि कोर्ट के आदेश के बाद 22 मार्च को जिला प्रशासन ने साकेत नगर में बाउंड्री तोड़ याचिकाकर्ता गीता देवी को रास्ता दिलाने की कोशिश की थी. जिसके विरोध में 25 मार्च को लंबे समय तक आदिवासी परिषद के लोगों ने सड़क जाम किया था.