प्लस हॉस्टीपटल के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को प्लस हॉस्टीपटल के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान एचडीएफसी बैंक की ओर से कहा गया कि लोन की राशि की भरपाई होने पर बैंक के सारे खातों को चालू कर दिया गया है। वहीं ईडी की ओर से कहा गया कि बैंक को इस तरह का कार्य करने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा था। इसलिए इस मामले में ईडी को पार्टी नहीं बनाया जाए। अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। बताते तलें कि पल्स हॉस्पीटल की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि बैंक की ओर से खातों को फ्रीज किए जाने से परेशानी हो रही है। जबकि ईडी की ओर से बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए कोई निर्देश भी नहीं दिया गया है।