गोड्डा सांसद निशिकांत को हाईकोर्ट से राहत, एफआइआर रद्द करने का दिया आदेश
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे को राहत मिली है। उनकी एमबीए डिग्री को चुनौती देने के बाद सांसद निशिकांत के ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने निरस्त करने का आदेश दिया है. इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की तरफ़ से अदालत में बहस की गई. इसके साथ ही इस मामले के सूचक की बहस भी अदालत में पूरी कर ली गई थी. हाईकोर्ट में निशिकांत दुबे के अधिवक्ता के तौर पर वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत के समक्ष बचाव में बहस करते हुए कई दलीलें पेश की. वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आकाशदीप ने पक्ष रखा.

