पूर्व मंत्री योगेंद्र साल को हाईकोर्ट से मिली जमानत
रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। गुरुवार को हाईकोर्ट में जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच में योगेंद्र साव के मामले की सुनवाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। इस मामले में योगेंद्र साव को निचली अदालत से 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। जिसके खिलाफ उनकी ओर से अपील दाखिल की गई थी। अपील के साथ-साथ उनकी ओर से जमानत देने की भी गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि इस मामले में योगेंद्र साव घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। बता दें कि एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन में हुए गोलीकांड मामले में योगेंद्र साव को सजा मिली है

