झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी दोषी करार
रांची। रांची व्यवहार न्यायालय में अपर न्यायआयुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई सुनवाई में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी सह विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया गया है बहुत चर्चित बड़कागांव गोली कांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पूर्व विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया गया है पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था हजारीबाग के बड़कागांव गोली कांड का मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था इसमें योगेंद्र साव को गोली कांड समेत कई गंभीर आरोपों में जेल भेजा गया था 2015 में बड़कागांव गोली कांड का मामला सामने आया था। इसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव में कफन सत्याग्रह किया था।

