बिहार के पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी ने भागलपुर अदालत किया सरेंडर
भागलपुर। आदर्श चुनाव आचार संहिता उलंघन के एक पुराने मामले में सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी ने व्यवहार न्यायालय भागलपुर के एसीजेएम- प्रथम सह एमपी-एमएलए कोर्ट के सहायक अपर सत्र न्यायाधीश प्रबल दत्ता की अदालत में बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया है। अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। उनके विरुद्ध 2014 में भागलपुर संसदीय चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उलंघन के एक मामले में कई तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहने पर पूर्व का बढ़ पत्र खारिज कर दिया गया था। पूर्व मंत्री चौधरी ने अदालत की तरफ से जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए बुधवार को आत्मसमर्पण कर जमानत करा ली है।
वरीय अधिवक्ता जयकरण गुप्ता ने अस्वस्थ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी को आत्मसमर्पण करा जमानत अर्जी पर बहस की। विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री को जमानत दे दी ।आदर्श चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक अन्य मामले में भी अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल पूर्व के बंध पत्र को रद कर कुर्की जब्ती का आदेश दिया था, उक्त मामले में पूर्व मंत्री चौधरी गुरुवार को भी अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे।