फूड सेफ्टी ऑफिसर ने दुकान संचालक पर दो हजार रुपए का लगाया जुर्माना
खूंटी: अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मंगलवार को जिला मुख्यालय संचालित केक शॉप, बेकरी शॉप, पिज्जा शॉप आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ब्रांच इटालियन, अवनी स्वीट्स, बेकर फ्रेश, श्रुति आइस, वंडर कैफे आदि दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ऊपर चैक स्थित ब्रांच इटालियन नामक केक शॉप में ग्राहक के शिकायत पर पेटीज नमूना का जांच किया गया। जांच में पेटीज में फंगल जैसा ग्रोथ पाया गया, जिसे बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई। दुकान के संचालक पर 2000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया। श्री हरि मंदिर स्थित एक केक शॉप के दुकान के स्टाफ का अप्रोन एवं मेडिकल फिटनेस नहीं पाया गया, जिसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
दुकान के संचालकों को बताया गया कि लोकल ब्रांडेड चॉकलेट, मिक्सर आदि कन्फेक्शनरी आइटम में एफएसएस लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट आदि का लिखा हुआ होना जरूरी है। निर्देश दिया गया कि बिना एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एफएसएस लाइसेंस नंबर के चॉकलेट, मिक्सर आदि का बिक्री नहीं करेंगे। निरीक्षण के दौरान चॉकलेट मिक्सर आदि का नमूना लिया जाएगा यदि नमूना फेल पाया जाता है तो उनके खिलाफ करवाई की जाएगी।

