तोरपा प्रखंड कार्यालय में खाद्य अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण सह जागरुकता शिविर आयोजित

खूंटी: अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिकेत सचान के निर्देशानुसार प्रखंड कार्यालय, तोरपा में मंगलवार को खाद्य अनुज्ञप्ति/ निबंधन शिविर का आयोजन किया । इसमें 20 खाद्य कारोबारकर्ता शामिल हुए जिन्हें खाद्य अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। प्राप्त आवेदनों में से 10 आवेदन को खाद्य अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण के लिए स्वीकृत किया गया।
उक्त शिविर में श्री मनोज कुमार द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को बताया गया कि खाद्य करोबार करने हेतु खाद्य अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण लेना अनिवार्य है। खाद्य कारोबारियों को बताया गया कि बिना खाद्य अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण के कारोबार करने पर एक लाख रुपये जुर्माना एवं छह महीने के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। बताया गया कि बेचे जाने पैक्ड फुड के पाॅकेट पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, मैनुफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर पर अंकित होना अनिवार्य है। दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि प्रतिबंधित पान मशाला की नहीं करें।
होटल, फास्ट फुड, मिठाई सहित अन्य दुकानदारों को दुकान एवं किचेन परिसर की विशेष साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया गया। निर्देशित किया गया कि तेल में तीन बार फ्राई करने के बाद उक्त तेल उपयोग नहीं करना है। संचालकों को निर्देश दिया गया कि खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार का हानिकारक रंग एवं केमिकल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि मिठाई, नमकीन सहित अन्य खाद्य सामग्रियों को ढ़ककर रखा जाना चाहिए।

आयोजित शिविर के दौरान खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण हेतु 20 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 10 आवेदनों को स्वीकृत किये गये।
मौके पर दुकानदारों को बताया गया कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट पाये जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध एफएसएसएआई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *