दस हजार रुपये का लगाया गया आर्थिक दंड

खूंटी: सिविल सर्जन डाॅ. नागेश्वर मांझी के निर्देश से गोडाटोली,मुरहू  स्थित सलमान गायन ब्रेड विक्रेता के दुकान का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में  एसीएमओखूंटी, फूड सेफ्टी ऑफिसर,खूंटी, मुरहू  थाना के पुलिस बल के जवान शामिल थे।  निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दुकानदार के पास किसी भी तरह के खाद्य कारोबार करने के लिए वैलिड फूड लाइसेंस नहीं  था। दुकानदार द्वारा ब्रेड, एन स्टार ब्रांड  क्रीम रोल, मालपुआ, गुलाब जामुन, बन  आदि की बिक्री की जा रही है। उक्त खाद्य पदार्थों के पैकेट पर किसी भी तरह का फुड लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इनग्रेडिएंट लिस्ट एवं मैन्यूफैक्चर का पता अंकित मेंशन नहीं  है। खाद्य  बताया  गया कि  पूर्व में भी उक्त दुकान का औचक निरीक्षण के दौरान  दुकानदार को फुड लाइसेंस लेने हेतु निर्देश दिया गया था। साथ ही खाद्य  सामग्री में फुड लाइसेंस  लेवल लगा हुआ समान ही  खरीद- बिक्री करने का निर्देश दिया गया था, परंतु दुकानदार द्वारा बार-बार फुट सेफ्टी एक्ट 2006 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इसके मद्देनजर     एसीएमओ,खूंटी द्वारा चेतावनी दी गयी कि  जो दुकानदार  बिना फुड लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इनग्रेडिएंट लिस्ट  एवं पता आदि लिखा प्रोडक्ट बेचेंगे  तो उनके खिलाफ एफएसएस एक्ट 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही
निरीक्षण के दौरान पाए गए सामग्री  को नष्ट कर दिया जाएगा जिसकी सारी जवाबदेही  दुकानदार की होगी। मौके पर एसीएमओ द्वारा दुकानदार पर 10,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया गया।
फूड सेफ्टी आफिसरद्वारा बताया गया कि कोई भी खाद्य सामग्री जो खरीद-बिक्री के लिए बाजार में लाये जाते हैं, खासकर लोकल ब्रांडेड चॉकलेट, कुरकुरे ब्रेड आदि में फूड लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इनग्रेडिएंट लिस्ट पता आदि का लेवल लगा हुआ होना चाहिए।  निरीक्षण के दौरान उक्त लेबल नहीं पाये जाने पर खाद्य  सामग्री जप्त कर नष्ट कर दिया जाएगा।

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