टैक्स वसुली के लिए सुविधा केन्द्र का हुआ उद्घाटन
रामगढ़ नगर परिषद अब आम नागरिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से सर्किल रेट के नए नियमों के आधार पर होल्डिंग टैक्स वसूलेगा। यह वसूली नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 1511, दिनांक 29 .04. 2022 के अनुसार ली जाएगी। यह वसूली अप्रैल 2022 के आधार पर किया जाएगा। इसके अनुसार आवासीय निर्माण के लिए 0.075 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स के कर के रूप में लिया जाएगाl गैर आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के लिए 0.15 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा। कारपेट एरिया के जगह पर अब निर्मित क्षेत्र का कर लिया जाएगा। नए नियम के अनुसार महिला, वरिष्ठ नागरिक, सशस्त्र बल, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर के नाम से जो आवासीय उपयोग वाले धृति व भूमि के मालिकों पर 5% की छूट दी गई है। मलिन बस्तियों में स्थित झोपड़ियों या कच्चे आवासीय परिसर को जिनका कुल निर्मित क्षेत्र 350 वर्ग फीट तक है, होल्डिंग टैक्स से मुक्त रहेंगेl लेकिन उनका मूल्यांकन किया जाएगाl यह नियम पहले 250 वर्ग फीट तक ही था। गैर आवासीय शॉपिंग मॉल, होटल मल्टीप्लेक्स बैंक्विट हॉल के मामले में 25000 वर्ग फुट से अधिक निर्मित क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की दर 0.15 के स्थान पर 0.20 प्रतिशत कर वसूला जाएगा। खाली भूमि के लिए कर दर में न्यूनतम वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2022- 23 के होल्डिंग टैक्स पर 30 जून तक भुगतान करने पर 5% का छूट दिया गया है।
-नए सर्कल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स की वसूली हेतु बृहस्पतिवार को जन सुविधा केंद्र में सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में नोडल पदाधिकारी सह नगर प्रबंधक प्रकाश साहू, राजस्व संग्रहण एजेंसी से रितिका पर्यटक लिमिटेड के कर्मी, टैक्स कलेक्टर आदि उपस्थित थे। नोडल पदाधिकारी ने अपील की है कि दी जा रही छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

