निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत पर फैसला 22 को
रांचीः : जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाने के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है. वीरेन्द्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया जिसका ईडी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने पुरजोर विरोध किया. बता दें कि ईडी ने 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था. इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी थी. छापेमारी के दौरान ईडी ने लगभग डेढ़ करोड़ के जेवरात सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे. इसी केस में ईडी वीरेंद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन को भी गिरफ्तार कर चुकी है.