खनिज पदार्थों के अवैद्य खनन एवं परिवहन पर रोक लगाएं : डीसी

खूंटी: उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। इसमें गत एक माह के दौरान खनिज पदार्थों के अवैद्य खनन एवं परिवहन की रोकथाम की दिशा में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने निर्देशित किया कि खनिजों के अवैद्य खनन स्थलों को चिन्ह्ति कर जिला खनन टास्क फोर्स टीम आपस में समन्वय बनाकर अवैद्य खनन एवं परिवहन के मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि तोरपा, कर्रा एवं जरियागढ़ थाना क्षेत्र में 15 दिनों तक सघन छापामारी अभियान चलाया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बालू घाट वाले पंचायत के गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को अवैध बालू उत्खनन के प्रति जागरुक किया जाना चाहिए। मोटर यान निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि अवैद्य परिवहन करने के आरोप में थाना में जप्त पड़े वाहनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अबतक पत्थर एवं बालू के अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध 134 अभियुक्तों के खिलाफ 11 प्राथमिकी दर्ज की गई। 45 वाहनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। 65 वाहन जप्त किये गये। 20 वाहनों से 6.21 लाख की राशि दंड शुल्क के तौर पर वसूल की गई।
जिला खनन पदाधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि अवैध रुप से भंडारित 3,06,094 घनफीट को जप्त कर झारखंड खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 54(ए) के तहत निलामी की गई, जिसमें उच्चतम डाक की राशि 1,58,71,000 रुपया रही। 27 जून 2024 को तोरपा थाना अंतर्गत मौजा गिडूम में अवैध रुप से भंडारित 2,57,00 घनफीट बालू को जप्त किया गया।
समीक्षा बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, खान निरीक्षक, मोटर यान निरीक्षक, खूंटी सहित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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