15अक्टूबर तक सभी नदी बालू घाटों से बालू उठाव पर रोक,डीसी ने जारी किया आदेश
रांची: रांची जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूर्णत: रोक रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन कोलकाता ब्रांच द्वारा पारित आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के सस्टेनेबल सेंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है।
उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल पदाधिकारी सदर/बुंडू एवं जिले के सभी अंचल अधिकारियों को नदी घाटों से बालू का उठाव करते पाए जाने वालों पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में उपायुक्त द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची से अपने स्तर से सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक निदेश देने का अनुरोध भी किया गया है।