कोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश, इंस्पेक्टर एवं एसआई के वेतन पर लगाएं रोक, चलाएं डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग

धनबाद : झारखंड के डीजीपी को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की कोर्ट ने जोरापोखर के थाने के इंस्पेक्टर राज देव सिंह एवं एसआई शिवकुमार के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने धनबाद के एसएसपी और डीजीपी को पत्र लिखकर दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग शुरू करने का भी आदेश दिया है। साथ ही दोनों को केस डायरी एवं प्रतिवेदन के साथ 10 मई को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

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