महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण को राहत, मिली जमानत
नई दिल्ली : महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी है। इसके लिए कोर्ट ने शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं। जब अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा-मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं। आवेदन को कानून और उच्चतम न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।
शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने अदालत को बताया कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए। समय-समय पर गवाहों से संपर्क किया गया है, हालांकि कोई खतरा नहीं है।
आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी शर्तों का पालन करेंगे। वकील ने अदालत को बताया कि कोई धमकी वगैरह नहीं होगी। कानून बहुत स्पष्ट है। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, मैं शर्तों का पालन करने का वचन दे रहा हूं।
बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है। इस चार्जशीट में कुल 44 गवाह हैं। चार्जशीट में कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के समर्थन में बयान दिए हैं।