आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन बरी
भागलपुर। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सैयद शाहनवाज हुसैन बुधवार को प्रबल दत्ता की विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय में उपस्थित हुए। जहां बिहपुर में 2009 में दर्ज हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के केस की सुनवाई हुई और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। बताते चलें कि आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमों के त्वरित निष्पादन को लेकर एपेक्स कोर्ट का विशेष निर्देश था।
जन प्रतिनिधियों पर दर्ज आदर्श चुनाव आचार संहिता और आपराधिक मुकदमों की भागलपुर में मौजूद प्रबल दत्ता की एमपी-एमएलए कोर्ट में त्वरित सुनवाई होने लगी है। व्यवहार न्यायालय की इस विशेष अदालत में पटना से स्थानांतरित होकर 21 मुकदमों के रिकार्ड भेजे गए हैं, जिनकी त्वरित सुनवाई शुरू कर दी गई है। यहां भेजे गए मुकदमों में पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस विधान मंडल के नेता नगर विधायक अजीत शर्मा, जदयू सांसद अजय कुमार मंडल, जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी, मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैशर, पीरपैंती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान, स्वर्गीय सदानंद सिंह आदि से जुड़े मुकदमे शामिल हैं।